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इस साल जॉब स्विच कर रहे हैं तो Income Tax से जुड़ी इन 5 बातों का रखें ध्यान, वरना हो सकती है दिक्कत
- Monday April 28, 2025
- Reported by: Hindi.NDTVProfit.com, Edited by: अनिशा कुमारी
नौकरी बदलते समय टैक्स से जुड़ी कुछ अहम बातें जानना जरूरी है. फॉर्म 16, डिडक्शन क्लेम, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के टैक्सेशन, और फॉर्म 26AS की जांच करना जरूरी है. इन सभी बारीकियों का ध्यान रखकर आप बिना किसी परेशानी के अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सही तरीके से फाइल कर सकते हैं.
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ndtv.in
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग : फॉर्म 26AS चेक किया क्या...? यह है तरीका...
- Friday December 29, 2017
- Written by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
फॉर्म 26एएस दरअसल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जिसमें उन सभी करों का ब्यौरा दर्ज होता है जो आपकी ओर से (आपकी कुल आय में से) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं.
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ndtv.in
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सैलरी में से ज्यादा टीडीएस कट गया? परेशान न हों, ये 10 पॉइंट आपको करेंगे टेंशन फ्री
- Friday June 1, 2018
- एनडीटीवी
यदि आपकी कंपनी ने सैलरी से जो टीडीएस काटा है, वह जितना आपका टैक्स कटना चाहिए था, उससे अधिक है तो भी चिंता न करें। आप इस 'अधिक कटे हुए टीडीएस' को इनकम टैक्स विभाग से रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। अधिक टैक्स कटने की वजह आपके द्वारा निवेश संबंधी जरुरी कागजात समय से जमा न करवाना हो सकती है।
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इस साल जॉब स्विच कर रहे हैं तो Income Tax से जुड़ी इन 5 बातों का रखें ध्यान, वरना हो सकती है दिक्कत
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नौकरी बदलते समय टैक्स से जुड़ी कुछ अहम बातें जानना जरूरी है. फॉर्म 16, डिडक्शन क्लेम, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के टैक्सेशन, और फॉर्म 26AS की जांच करना जरूरी है. इन सभी बारीकियों का ध्यान रखकर आप बिना किसी परेशानी के अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सही तरीके से फाइल कर सकते हैं.
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फॉर्म 26एएस दरअसल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जिसमें उन सभी करों का ब्यौरा दर्ज होता है जो आपकी ओर से (आपकी कुल आय में से) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं.
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