दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों को चार महीने तक वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलने जा रही है. दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण से निपटने और बचाव के लिए प्लान तैयार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि नवंबर से लेकर फरवरी तक दिल्ली में तमाम दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा. इसके अलावा दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले सभी दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे. इसी तरह दिल्ली सरकार के तमाम दफ्तरों में भी ड्यूटी टाइम में बदलाव किया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली में किन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सुविधा मिलेगी.
किन कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा?
प्रदूषण से निपटने के लिए और लोगों को इस खतरनाक हवा से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने इस बार प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में ये नियम लागू करने की बात कही है. दिल्ली सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, उसमें 50% वर्क फ्रॉम होम का नियम सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों पर लागू होगा और 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक इन नियमों को फॉलो करना होगा.
हालांकि सभी कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे. पब्लिक हेल्थ और बाकी इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को इससे बाहर रखा जाएगा. प्राइवेट कर्मचारियों की बात करें तो उनकी कंपनियों में ऑड ईवन सिस्टम लागू हो सकता है, यानी एक दिन घर से और दूसरे दिन ऑफिस से काम करने की सुविधा दी जा सकती है.
GRAP लागू होते ही शुरू हो जाते हैं प्रतिबंध
दिल्ली में सर्दियां आते ही जहरीली हवा का स्तर भी बढ़ने लगता है. इससे निपटने के लिए GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होता है. पॉल्यूशन के लेवल को देखते हुए इसका स्तर भी बढ़ता जाता है और तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन और पुराने डीजल वाहनों की एंट्री तक रोक दी जाती है. इस बार सरकार ने ग्रैप लागू होने से पहले ही तमाम तरह के नियमों का ऐलान कर दिया है.
दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों में वर्क फ्रॉम होम के अलावा पार्किंग चार्ज दोगुना करना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक, डस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट का साइंटिफिक निपटारा, ग्रीन कवर को बढ़ाना और नो पीयूसीसी नो फ्यूल जैसे कदम उठाए जा रहे हैं.
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