- मुंबई क्राइम ब्रांच ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों को पूछताछ में निशाना बताया है.
- आरोपियों ने कई दिनों तक टाइगर श्रॉफ के घर, जिम और फुटबॉल ग्राउंड की गुप्त रूप से रेकी की थी.
- इस मामले में अब BNS की धारा 111 के तहत ऑर्गनाइज्ड क्राइम का आरोप भी आरोपियों पर लगाया गया है.
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले को लेकर नए खुलासे हुए हैं. अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि उनके हमले का मुख्य निशाना टाइगर श्रॉफ ही थे. मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया कि टाइगर श्रॉफ ही उनका मुख्य निशाना थे. पहले यह बात सामने आई थी कि इन सभी के निशाने पर अमिताभ बच्चान, सलमान खान और आमिर खान भी थे. साथ ही इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने BNS की धारा 111 के तहत 'ऑर्गनाइज्ड क्राइम' (संगठित अपराध) का आरोप भी जोड़ दिया है. जिसमें सजा-ए-मौत तक की सजा दी जाती है.
कई दिनों से टाइगर के घर, जिम और ग्राउंड की रेकी
आरोपियों ने कई दिनों से टाइगर श्रॉफ के घर, जिम और फुटबॉल ग्राउंड की रेकी भी कर रहे थे. शक से बचने के लिए, उन्होंने ऐसा दिखाया मानो वे मुंबई घूमने आए हों. इस दौरान वे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसी अन्य बॉलीवुड हस्तियों के घरों के पास भी गए. आरोपियों ने ऑटो-रिक्शा चालक को गुमराह किया, ताकि उसे यह शक न हो कि वे टाइगर श्रॉफ की रेकी कर रहे हैं.
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मुंबई के शूटिंग की प्रैक्टिस, होटल में मिसफायर भी हुई
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की जांच में नए खुलासे हुए हैं. पुलिस सूत्रों का दावा है कि हमले से पहले आरोपी ने मुंबई के पास किसी जगह पर शूटिंग की प्रैक्टिस की थी. बताया जा रहा है कि अंधेरी स्थित होटल के कमरे में हथियार चेक करते समय बंदूक मिसफायर भी हो गई थी. मालूम हो कि टाइगर पर फायरिंग के दौरान भी एक बदमाश की बंदूक फंसी नजर आई थी.
ऑर्गनाइज्ड क्राइम की धारा भी जुड़ी
अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में एक नया मोड़ आया है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 लगाई है, जो 'ऑर्गनाइज्ड क्राइम' (संगठित अपराध) से संबंधित है. इससे पहले टाइगर पर हमले के इस मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.
BNS की धारा 111 का जुड़ना कितना बड़ा बदलाव
धारा 111 का जुड़ना जांच में एक बड़ा बदलाव है, जिससे अब इस मामले के दायरे में 'संगठित आपराधिक गतिविधियों' को भी शामिल कर लिया गया है. BNS की धारा 111 में कई तरह की संगठित आपराधिक गतिविधियां आती हैं, जैसे जबरन वसूली (extortion), जमीन पर अवैध कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, और नशीले पदार्थों, हथियारों या इंसानों की तस्करी.
उम्रकैद, फांसी से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना भी
इस धारा के तहत संगठित अपराध से जुड़े मामलों में बहुत सख्त सजा का प्रावधान है. अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर सजा तय की जाती है. अगर किसी संगठित अपराध के कारण किसी की मौत हो जाती है, तो इस धारा के तहत मौत की सजा या उम्रकैद हो सकती है, साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लग सकता है.
संगठित अपराध की साजिशकर्ताओं पर भी नकेल
साथ ही संगठित अपराध की साजिश रचने, ऐसा करने की कोशिश करने, उकसाने या इसमें शामिल होने पर 5 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है, और कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है.
जो लोग जानबूझकर संगठित अपराध में शामिल लोगों को पनाह देते हैं या छिपाते हैं, या फिर ऐसी गतिविधियों से हासिल की गई संपत्ति अपने पास रखते हैं, उन्हें भी धारा 111 के तहत कड़ी जेल की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.
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