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This Article is From Oct 23, 2018

पटाखा जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देश, इलाके का दरोगा करेगा निगरानी, 10 बड़ी बातें

कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर इनका पालन नहीं होता है तो इसे सीधे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.

पटाखा जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देश, इलाके का दरोगा करेगा निगरानी, 10 बड़ी बातें
नई दिल्ली:
  1. सुप्रीम कोर्ट ने कम एमिशन (कम प्रदूषण फैलाने वाले) पटाखों को ही बेचने और जलाने की इजाजत दी है.
  2. सिर्फ लाइसेंसधारी वाले ही पटाखे बेचे जा सकेंगे. इसके साथ ही ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक.
  3. कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन बेचने पर अवमानना माना जाएगा.  
  4. पटाखों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों तथा शादियों पर भी लागू होंगे. 
  5. दीवाली के अवसर पर पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे. 
  6. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यह समयसीमा पूरे देश पर लागू होगी. 
  7. इस आदेश पर अमल करने के लिए हर इलाके का SHO जवाबदेह होगा. 
  8. अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो SHO को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा.
  9. त्यौहार और शादियों में रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखों की इजाजत दी गई है.
  10. क्रिसमिस और नए साल पर रात  में 11.55 से 12.30 तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं.
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