नई दिल्ली:
- सुप्रीम कोर्ट ने कम एमिशन (कम प्रदूषण फैलाने वाले) पटाखों को ही बेचने और जलाने की इजाजत दी है.
- सिर्फ लाइसेंसधारी वाले ही पटाखे बेचे जा सकेंगे. इसके साथ ही ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक.
- कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन बेचने पर अवमानना माना जाएगा.
- पटाखों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों तथा शादियों पर भी लागू होंगे.
- दीवाली के अवसर पर पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे.
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यह समयसीमा पूरे देश पर लागू होगी.
- इस आदेश पर अमल करने के लिए हर इलाके का SHO जवाबदेह होगा.
- अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो SHO को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा.
- त्यौहार और शादियों में रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखों की इजाजत दी गई है.
- क्रिसमिस और नए साल पर रात में 11.55 से 12.30 तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं.
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