जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है. याचिका पर सुनवाई के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कोर्ट में कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूं. तो सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि मैं आपको जानता हूं. कोर्ट को आजाद ने बताया कि वह अपने राज्य में जाना चाहते हैं, दो बार श्रीनगर और एक बार जम्मू जाने की कोशिश की. मैं अपने क्षेत्र में जाना चाहता हूं. मैं बारापुला, अनन्तनाग, श्रीनगर और जम्मू जाकर लोगों से मिलना चाहता हूं.
साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को भरोसा देना चाहता हूं कि मैं कोई रैली नही करूंगा. वहां फलों आदि से जुडे लोगों से मिलना चाहता हूं. इस पर CJI रंजन गोगोई ने कहा कि आजाद ने कहा कि वो राजनीतिक रैली नहीं करना चाहते, चार जगहों पर जाने की मांग की है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इनकी याचिका को देखना होगा. CJI ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है. वहीं गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई.
वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को अपने गृह राज्य जम्मू-कश्मीर वापस जाने की सोमवार को अनुमति दे दी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे एवं एस ए नजीर की पीठ ने कहा कि यदि एम्स के चिकित्सक उन्हें अनुमति दें तो पूर्व विधायक को घर जाने के लिए किसी की अनुमति आवश्यक नहीं है.
पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि उनका वाहन उनसे ले लिया गया है और वह अपने घर तक सीमित रहेंगे. बीमार नेता को न्यायालय के आदेश के बाद नौ सितंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था.
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