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This Article is From Feb 23, 2018

हिट एंड रन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान की यह याचिका मंजूर की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. हाई कोर्ट ने कहा था कि दुर्घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी, यह आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा.

हिट एंड रन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान की यह याचिका मंजूर की
हिट एंड रन मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान की यह याचिका मंजूर की (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: 2002 के मुंबई हिट एंड रन मामले में सलमान खान की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की. कोर्ट ने सलमान को जमानती बदलने की मंजूरी दी है. अर्जी में सलमान ने कहा था कि इस मामले में श्योरटी देने वाली रेश्मा जयराम शेट्टी को बदलना चाहते हैं क्योंकि वो अपना फ्लैट बेचना चाहती हैं. जमानती होने के कारण वो फ्लैट नहीं छोड पा रही हैं. इसलिए वो रेश्मा की बजाए गुरमीत सिंह जोली को जमानती बनाना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. हाई कोर्ट ने कहा था कि दुर्घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी, यह आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष विफल रहा. कोर्ट ने सलमान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रविंद्र पाटिल की गवाही को भी अविश्वसनीय करार दिया. हिट एंड रन की यह घटना 28 अक्टूबर, 2002 की है. इसमें मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो रहे पांच लोगों पर सलमान की लैंडक्रूजर चढ़ गई थी.

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इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेता को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. जेल जाने से बचने के लिए सलमान ने उसी दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से सजा पर स्टे ले लिया था.

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बाद में सलमान ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जिस पर 10 दिसंबर 2016 को हाई कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

 

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