मुजफ्फरनगर:
मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक दंगे में कथित संलिप्तता के आरोप में खाप नेता और उसके दो बेटों सहित 85 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि कुछ दंगा पीड़ितों की ओर से कल शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया। उन लोगों का आरोप है कि सांप्रदायिक हिंसा के दौरान फुगना इलाके के लिसाध गांव में उनके घरों को जला दिया गया।
पुलिस के मुताबिक, खाप परिषद के नेता बाबा हरिकिशन सिंह और उसके दो बेटों सहित 85 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड सहिता की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्यता फैलाने), 395 (डकैती के लिए सजा), धारा 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ के जरिये घर नष्ट करने की शरारत आदि) लगाई गई है।
अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि छेड़छाड़ की घटना को लेकर 27 अगस्त को कवाल गांव में तीन व्यक्ति के मारे जाने के बाद मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी।
पुलिस ने बताया कि कुछ दंगा पीड़ितों की ओर से कल शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया। उन लोगों का आरोप है कि सांप्रदायिक हिंसा के दौरान फुगना इलाके के लिसाध गांव में उनके घरों को जला दिया गया।
पुलिस के मुताबिक, खाप परिषद के नेता बाबा हरिकिशन सिंह और उसके दो बेटों सहित 85 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड सहिता की धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्यता फैलाने), 395 (डकैती के लिए सजा), धारा 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ के जरिये घर नष्ट करने की शरारत आदि) लगाई गई है।
अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि छेड़छाड़ की घटना को लेकर 27 अगस्त को कवाल गांव में तीन व्यक्ति के मारे जाने के बाद मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी।
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