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दफ्तर ढहाए जाने के ख‍िलाफ कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई 22 सितंबर तक टली

मुंबई में दफ्तर ढहाए जाने के खिलाफ कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की याचिका टल गई है . बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) अब 22 सितंबर को सुनवाई करेगा.

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कंगना रनौत का ढहाया गया दफ्तर, कोर्ट अब 22 सितंबर को करेगा सुनवाई - फाइल फोटो
मुंबई:

मुंबई में दफ्तर ढहाए जाने के खिलाफ कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की याचिका टल गई है . बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) अब 22 सितंबर को सुनवाई करेगा. बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी, और कहा था कि बीएमसी का आचरण "दुर्भावनापूर्ण" और "अपमानजनक" था. अदालत ने बीएमसी को नोटिस दिया है.

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गौरतलब है कि बीएमसी में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सत्ता में है. बुधवार को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने की कार्रवाई की. कंगना रनौत की शिवसेना के साथ बयानबाजी के बाद ये घटना पेश आई है. गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश से पहले ही कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया गया. खास बात ये भी है कि कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर दी थी.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा था कि बीएमसी ने जिस तरह से तोड़फोड़ का काम शुरू किया वह कहीं से भी प्रामाणिक नहीं है और दुर्भावना से किया गया लगता है. हम मामले में मदद तो नहीं कर सकते लेकिन अगर BMC ऐसे ही काम करती रही तो यह शहर पूरी तरह से एक अलग ही  जगह हो जाएगा.

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