दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने संजय सिंह को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी है. इन शर्तों में मुख्य रूप से शामिल हैं, पासपोर्ट सरेंडर करना और ईडी को कहीं जाने से पहले अपना शेड्यूल बताना. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. साथ ही अगर संजय सिंह NCR से बाहर जाएंगे तो उन्हें पहले ED को अपना शेड्यूल बताना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय कहा था कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा. इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा. ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा था कि उन्हें जमानत दी जा सकती है. अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे. पिछली सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था. संजय सिंह को डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया था.
सिंघवी ने दी थी ये दलील
सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए. 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया. यहां तक कि 164 के बयान में भी नाम नहीं लिया था. संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) शिकायत की, और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
इससे पहले हाई कोर्ट ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था. सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को मामले में 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था.
सीएम केजरीवाल भी किए गए गिरफ्तार
उधर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया है. अब उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है. केजरीवाल को फिलहाल तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. ईडी उनसे इस मामले को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है. ईडी का कहना है कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं.
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