दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
मानहानि के मामलों पर जारी सर्कुलर पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। IPC की धारा 499, 599 पर दाखिल हलफनामे में कहा गया है -
- अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये सर्कुलर गलत है, तो सरकार इसे वापस लेने को तैयार है।
- सर्कुलर जारी करने का मकसद कानून के दुरुपयोग के लिए नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए है।
- पहले इस कानून के इस्तेमाल के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके लिए तीन चक्रिय योजना बनाई है।
- अगर किसी मंत्री या अफसर को लगता है कि उसकी मानहानि हुई है तो वो केस को प्रिंसिपल सेकेट्री होम को भेजेगा।
- जांच के बाद मामले को डायरेक्टर ऑफ प्रोसेक्यूशन को भेजा जाएगा।
- यहां से छानबीन के बाद इसे कानून मंत्रालय भेजा जाएगा। इसके बाद ही इस कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकेगा।
- अगर कोर्ट को लगता है कि ये ठीक नहीं है तो सरकार इसे वापस लेने को तैयार है।
- 6 मई को दिल्ली सरकार ने ये सर्कुलर जारी किया था।
- मीडिया में खबर आने पर दर्ज किया जा सकता है मानहानि का मामला।
- उल्लेखनीय है कि खुद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी थी। केजरीवाल के खिलाफ चार मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी।
- 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर पर रोक लगाकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था।
- इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी और राहुल गांधी भी इस कानून को चुनौती दे चुके हैं।
- नितिन गडकरी मानहानि मामले बेल बांड ना भरने पर केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था।
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