विज्ञापन
This Article is From Aug 30, 2017

केंद्र ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसबंर की

केंद्र की ओर से AG ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी और कहा कि ये डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है.

केंद्र ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्यता की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसबंर की
आधार को लेकर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बयान
  • डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर की
  • मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई नहीं
  • सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार बताया था
नई दिल्ली: विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दी है. केंद्र की ओर से AG ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी और कहा कि ये डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं. कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा, हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले की जल्द सुनवाई को कहा गया था. 

राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम सभी पर डालेगा असर... : जानें 10 बातें

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था. केंद्र सरकार ने उस वक्त कहा था कि पब्लिक वेलफ़ेयर स्कीम के लिए 30 सितबंर तक कि छूट दी है, जिसका मतलब है अगर 30 सितंबर के बाद आधार कार्ड नहीं होगा तो इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा.

दरअसल- इससे पहले संविधान पीठ ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन पीठ ने साफ किया था कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court, Aadhaar, Social Schemes
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com