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This Article is From Apr 19, 2018

संजीव चतुर्वेदी मामला - पक्षकार से कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को हटाने वाली याचिका खारिज 

कैट संजीव चतुर्वेदी की एम्स में नियुक्ति के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के असंतोषजनक आकलन के विरूद्ध दी गयी अर्जी पर सुनवाई कर रहा था.

संजीव चतुर्वेदी मामला - पक्षकार से कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को हटाने वाली याचिका खारिज 
संजीव चतुर्वेदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: कैट ने व्हिसिल ब्लोअर अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ओर से दायर मामले से पक्षकार के रूप में कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा का नाम हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है. कैट संजीव चतुर्वेदी की एम्स में नियुक्ति के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के असंतोषजनक आकलन के विरूद्ध दी गयी अर्जी पर सुनवाई कर रहा था.

गौरतलब है कि संजीव चतुर्वेदी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की दूरस्थ शाखा के रूप में मुख्य सतर्कता अधिकारी और जून 2012 से जून 2016 तक उप सचिव के रूप में काम कर चुके हैं.

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उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस प्रतिष्ठित संस्थान में भ्रष्टाचार को उजागर किया था. दूसरी तरफ, संजीव चतुर्वेदी ने कैबिनेट सचिव, सीवीसी सचिव, एम्स के निदेशक, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जय प्रकाश नड्डा, एम्स के पूर्व निदेशक एम. सी. मिश्रा और एम्स के पूर्व उप निदेशक एस. श्रीनिवास तथा अन्य के खिलाफ भी मुकदमा किया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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