माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से बीएसपी के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.हाई कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.
इसके साथ ही कोर्ट ने अफजाल अंसारी को रिहा करने का आदेश दिया है. हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक लगाए जाने से इंकार किया है. सजा पर रोक न लगाए जाने से सांसद सदस्यता बहाल नहीं होगी.
यह याचिका गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग में दाखिल थी.आज इस मामले में जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है.
आपको बता दें कि 29 अप्रैल को गाजीपुर की अदालत से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिलने की वजह से अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी.अफजाल अंसारी इन दिनों जेल में बंद है.
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