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This Article is From Jul 19, 2016

फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज की
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली: साल 2001 से साल 2006 तक  अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान एस्सार कंपनी द्वारा कथित तौर पर मंत्रियों और उद्योगपतियों के फोन टैप किए जाने की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेन उप्पल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग की थी। हाई कोर्ट ने जांच कराने से इंकार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच चल रही है और याचिकाकर्ता को कोई परेशानी है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास जा सकते हैं।

पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से एएसजी संजय जैन ने कहा कि ये शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में आई और इसके प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस को जांच करने को कहा गया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया सुरेन उप्पल ने अपनी याचिका में एस्सार कंपनी के उच्च अधिकारियों, केंद्र सरकार, सीबीआई और बासित ख़ान को पक्ष बनाया है।

इससे पहले एस्सार कंपनी द्वारा कथित तौर पर  फोन टैप किए जाने के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ  ने सख्त रुख अपनाया है। पीएमओ ने पूरे मामले में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट तलब करते हुए जांच और कार्रवाई का साफ निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि उप्पल ने 1 जून को प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शीर्ष नेताओं और उद्योगपतियों का फोन टैप किए जाने की शिकायत की थी। उनका दावा था कि एस्सार के पूर्व अधिकारी बासित खान ने उन्हें इस संबंध में जानकारी दी थी।

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