सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी कि उसने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के बच्चे की नृशंस हत्या के बाद स्कूली बच्चों की सुरक्षा और हिफाजत को लेकर सभी राज्यों को दिशानिर्देश और परामर्श जारी किये हैं.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक हलफनामे में आश्वासन दिया कि पूरे देश में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बढ़ती जरूरतों को देखते हुए वह और कदम उठा रहा है.
मृत बच्चे के पिता बरुण चंद्र ठाकुर की जनहित याचिका समेत कुछ पीआईएल पर जवाब देते हुए केंद्र ने हालांकि यह भी कहा कि दिशानिर्देशों के संबंधों में उसकी सीमित भूमिका है और राज्यों को इन्हें लागू करना है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक हलफनामे में आश्वासन दिया कि पूरे देश में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बढ़ती जरूरतों को देखते हुए वह और कदम उठा रहा है.
मृत बच्चे के पिता बरुण चंद्र ठाकुर की जनहित याचिका समेत कुछ पीआईएल पर जवाब देते हुए केंद्र ने हालांकि यह भी कहा कि दिशानिर्देशों के संबंधों में उसकी सीमित भूमिका है और राज्यों को इन्हें लागू करना है.
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