प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
मुंबई डांस बार मालिकों ने राज्य सरकार के नए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार के नए एक्ट महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ़ ऑब्सेंस डांस इन होटल एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ डिग्निटी ऑफ़ वीमेन एक्ट 2016 एक्ट चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि ये एक्ट असंवैधानिक है। एक्ट के मुताबिक 11 बजे के बाद होटल एंड रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जायेगी। इसके अलावा पैसे लुटाने से भी मना किया गया है। होटल एंड रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
याचिका में कहा गया है कि ये एक्ट असंवैधानिक है। एक्ट के मुताबिक 11 बजे के बाद होटल एंड रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जायेगी। इसके अलावा पैसे लुटाने से भी मना किया गया है। होटल एंड रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
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