इरोम शर्मिला (फाइल फोटो)
इंफाल:
मणिपुर की एक जिला अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को आत्महत्या की कोशिश के मामले में बरी कर दिया. 'आइरन लेडी' ने घोषणा की है कि वह इसी महीने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएगी.
इंफाल (पश्चिम) के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लमखानपाओ तोनसिंग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत लगे आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया. यह मामला तब का है जब वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थीं.
मणिपुर से अफ्सपा हटाने की मांग को लेकर शर्मिला 16 सालों तक भूख हड़ताल पर थीं. 44 वर्षीय शर्मिला को निजी मुचलके पर नौ अगस्त को रिहा किया गया था. उसी दिन उन्होंने अपना उपवास खोला था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
इंफाल (पश्चिम) के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लमखानपाओ तोनसिंग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत लगे आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया. यह मामला तब का है जब वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थीं.
मणिपुर से अफ्सपा हटाने की मांग को लेकर शर्मिला 16 सालों तक भूख हड़ताल पर थीं. 44 वर्षीय शर्मिला को निजी मुचलके पर नौ अगस्त को रिहा किया गया था. उसी दिन उन्होंने अपना उपवास खोला था.
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