
शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस को लेकर देशभर में जारी लॉकडाउन को 3 मई के बाद दो और हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक जारी रहने वाला था जिसे सरकार ने दो और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. अब 17 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान हवाई, रेल और मेट्रो सेवा पर पूर्ण रूप से रोक जारी रहेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है. गौरतलब है कि देश में 25 मार्च के बाद से लगातार लॉकडाउन लागू है.
पूरे देश में कुछ गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी जिनमें हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन शामिल हैं. स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन; होटल और रेस्तरां सहित आतिथ्य सेवाएं; बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, खेल परिसर आदि; सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं; और, धार्मिक स्थलों / सार्वजनिक स्थानों के लिए पूजा स्थल भी शामिल है. हालांकि, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही चुनिंदा उद्देश्यों के लिए और सरकार द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए की जा सकती है.
कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को संबंधित जिला प्रशासन द्वारा परिभाषित किया जाएगा. कुल सक्रिय मामलों की संख्या, उनके भौगोलिक प्रसार को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से सीमांकन किया जाएगा. स्थानीय प्राधिकारी नियत क्षेत्र के निवासियों के बीच आरोग्य सेतु ऐप का 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगे.
सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आना जाना शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा. स्थानीय प्रशासन इस उद्देश्य के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून के उपयुक्त प्रावधानों जैसे निषेधात्मक आदेश (कर्फ्यू) के तहत आदेश जारी करेंगे और इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
रेड ज़ोन में जो कार्य बंद रहेंगे जैसे साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा; टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर्स साथ ही हर तरह के सार्वजनिक यातायात भी बंद रहेंगे. चार पहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (चालक के अलावा) और दो पहिया वाहनों पर एक व्यक्ति की आवाजाही की अनुमति रेड जोन में रहेगी. शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी गयी है.
औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां को अनुमति दी गयी है. शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां उन जगहों पर ही होगी जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की अनुमति नहीं होगी.
रेड जोन में कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गयी है. मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति रहेगी.
ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में होने वाली गतिविधियों के अलावा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी.