रयान इंटरनेशनल स्कूल ( फाइल फोटो )
नई दिल्ली:
रयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले पर CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. अपने रिपोर्ट में CBSE ने कहा है कि स्कूल में गंभीर सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गई है. 11 सितंबर को इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा सरकार और CBSE को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस हरियाणा के डीजीपी और मानव संसाधन मंत्रालय को भी जारी किया था. प्रद्युम्न के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI से जांच की मांग की है. याचिका में मांग की गई है कि भविष्य में स्कूल के भीतर बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना होती है तो स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल के खिलाफ लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई हो. याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसी घटना होने पर स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए.
रयान मर्डर केस : पिता ने सरकार की मंशा पर खड़े किए सवाल, वकील ने कहा सीबीआई क्यों नहीं शुरू कर रही जांच
CBSE ने अपने जवाब में क्या कहा है :
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CBSE ने अपने जवाब में क्या कहा है :
- हलफ़नामे में CBSE ने इस बात को कहा है कि स्कूल की तरफ से गंभीर अनियमितताएं और सुरक्षा संबंधी खामियां पाई गई.
- CBSE ने अपने हलफ़नामे में कमेटी की रिपोर्ट भी दी जिसमें कहा गया है कि स्कूल में अहम जगहों पर CCTV कैमरे या तो लगे नहीं थे और थे तो काम नहीं कर रहे थे.
- स्कूल में स्टाफ के लिए अलग और बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं थें.
- विशेष ज़रूरत वाले छात्रों के लिए स्कूल में रैंप की व्यवस्था नहीं थी.
- इलेक्ट्रिक पैनल्स खुले पड़े थे जबकि ऐसी खतरनाक जगहों पर ताले लगे होने चाहिए थे.
- छात्रों के लिए पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा था. बच्चे हैंडपंप का पानी पीने को मजबूर थें.
- स्कूल ने अपनी ओर से FIR दाखिल नहीं किया. अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई.
- स्कूल की चारदीवारी टूटी हुई थी.
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