एयरसेल मैक्सिस केस (Aircel-Maxis case) में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने पूरक चार्जशीट दाखिल की है. इस पूरक चार्जशीट में पी चिदंबरम को आरोपी नंबर एक बनाया गया है. इसके अलावा, इस चार्जशीट में अन्य 8 लोगों के भी नाम है. एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने चार्जशीट पर विचार के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है. बता दें कि इसी मामले में सीबीआई भी अलग से पूरक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
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बताया जा रहा है कि ईडी की इस चार्जशीट में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के सीए भास्कर रमन का भी नाम है. बता दें कि इस मामले की ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां जांच कर रह है.
CBI की पूरक चार्जशीट के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दिया यह बयान...
इससे पहले जुलाई 2018 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एयरसेल-मैक्सिस केस (Aircel Maxis case) में दाखिल पूरक चार्जशीट में CBI ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम का ज़िक्र आरोपी के रूप में किया है. इस मामले में पूर्व वित्तमंत्री के पुत्र कार्ति चिदंबरम पहले से ही आरोपी हैं. अब इस मामले में कुल 18 आरोपी हैं. हालांकि, चिदंबरम बार-बार कहते आए हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.
एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ CBI ने दाखिल की पूरक चार्जशीट
दरअसल, जांच एजेंसियां 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस सौदे और 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की भूमिका की जांच कर रही थीं. इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य के खिलाफ पहले दायर किए गए आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मार्च 2006 में चिदंबरम ने मॉरीशस की ग्लोबल कम्यूनिकेशन सर्विसेज होल्डिंस लिमटेड को एफआईपीबी की मंजूरी दी थी. यह मैक्सिस की अनुवांशिक कंपनी है.
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