मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को अभिनेता आलोक नाथ को बलात्कार के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी. अभिनेता पर एक लेखिका एवं प्रोड्यूसर ने बलात्कार का आरोप लगाया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने नाथ को पांच लाख रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दी. इसका मतलब यह है कि अगर पुलिस अभिनेता को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को मुचलका लेकर नाथ को छोड़ना पड़ेगा. मुंबई पुलिस ने 21 नवंबर को आलोक नाथ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया था. महिला का आरोप है कि नाथ ने 19 साल पहले उनके साथ बलात्कार किया था. शिकायतकर्ता नब्बे के दशक की एक मशहूर टीवी शो के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मीटू मुहिम के दौरान सोशल मीडिया पर आलोक नाथ के खिलाफ आरोप लगाया था.
यह भी पढ़ें- द सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने आलोक नाथ को संस्था से बाहर किया
हालांकि, महिला ने अपने पोस्ट में आलोकनाथ का नाम नहीं लिया था. लेकिन उनका कहना था कि आरोपी अभिनय की दुनिया का ‘सबसे संस्कारी व्यक्ति' है. इसके बाद महिला ने शिकायत भी दर्ज की थी. नाथ को परिवारिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला किरदार अदा करने के लिए जाना जाता है. उन्होंने ‘मैने प्यार किया', ‘हम आपके हैं कौन', ‘ हम साथ साथ हैं' और ‘विवाह' जैसी फिल्मों में काम किया है. हालांकि, नाथ ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए शिकायतकर्ता पर मानहानि के लिए एक करोड़ रुपये की मांग करते हुए मामला दर्ज किया है.
वीडियो- 'संस्कारी' आलोकनाथ पर एक और आरोप
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं