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UPCOCA बिल की 5 खास बातें, आज यूपी विधानसभा में होगा पेश

मंगलवार को योगी सरकार यूपीकोका बिल को विधानसभा में पेश करेगी.

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योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में अपराध कम करने, गैंगस्टर, माफिया और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने सारा इंतजाम कर दिया. यानी महाराष्ट्र के मकोका के तर्ज पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी यूपीकोका कानून की बुनियाद रख दी है, बस अब इसे विधानसभा में पारित करने की देरी है. हालांकि, आज यानी मंगलवार को योगी सरकार यूपीकोका बिल को विधानसभा में पेश करेगी. ऐसा माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होते ही यूपी में अपराध और आपराधिक घटनाओं में काफी कमी देखने को मिल सकती है.

यूपीकोका की ये होंगी खास बातें
  1. दरअसल, यूपीकोका कानून महाराष्ट्र के मकोका कानून जैसा ही होगा. मकोका को 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था. इसके पीछे मकसद मुंबई जैसे शहर में अंडरवर्ल्ड के आतंक से निपटना था. संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ही इस कानून को बनाया गया था.
  2. यूपीकोका कानून के तहत लगातार जबरन वसूली, किडनैपिंग, हत्या या हत्या की कोशिश और दूसरे संगठित अपराध करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा. 
  3. यूपीकोका की श्रेणी में आने वाले अपराध के निपटाने के लिए राज्य सरकार विशेष न्यायालय का गठन करेंगी. ताकि जल्द से जल्द मामलों का निपटारा किया जा सके.
  4. हालांकि, ऐसे मामलों की जांच पहले कमिश्नर और आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे ताकि कानून के गलत इस्तेमाल से बचा जा सके. यानी इसके लिए बड़े लेवल के पुलिस अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी. स्वीकृति मिलने के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ इस कानून के तहत केस दर्ज कर सकती है.
  5. अपराधियों की संपत्ति राज्य सरकार द्वारा जब्त की जा सकती है. यह कोर्ट की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा. इस विधेयक के लागू होने के बाद संगठित अपराध करने वाले किसी भी अपराधी को सरकारी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी. इसमें सजा का भी काफी कठोर प्रावधान है. 
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