दिल्ली की एक अदालत ने कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की ओर से आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी, पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में शाजिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
अदालत ने पिछले महीने कहा था कि इस मामले में पेश नहीं होने पर उसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया, प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी के खिलाफ विवश होकर कदम उठाना पड़ सकता है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शर्मा ने इससे पहले समन किए जाने पर पेश नहीं होने के कारण शाजिया इल्मी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि शाजिया इल्मी के खिलाफ 5,000 रुपये की राशि पर जमानती वारंट जारी किया जाता है। इस कार्यवाही के दौरान वकील प्रशांत भूषण अदालत में मौजूद थे।
अदालत ने हालांकि, सिसौदिया के पिता का 22 मई को निधन हो जाने के कारण उन्हें कार्यवाही से छूट देने का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया। बहरहाल, अदालत ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हो रहे पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील शांति भूषण से कहा कि उपयुक्त छूट याचिका दाखिल करने और सुनवाई की अगली तारीख 23 अगस्त को उनकी पेशी सुनिश्चित की जाए।
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