प्रतीकात्मक फोटो.
- अगस्त 2014 में हुई थी सपा नेता बादल खां और उनके मुनीम की हत्या
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेन्द्र सहाय की अदालत ने सुनाया फैसला
- दोषियों पर 33-33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
बांदा:
सपा नेता और उसके मुनीम की सरेआम गोली मार कर हत्या करने के चार दोषियों को एक स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. सरकारी वकील मिस्कीन अली ने गुरुवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेन्द्र सहाय की अदालत ने मटौंध कस्बे के सपा नेता बादल खां और उनके मुनीम पंकज तिवारी की कटरा मुहल्ले में सरेआम हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए जितेन्द्र सिंह, छोटे खां, राजकुमार और अनिल सिंह को कल उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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उन्होंने बताया कि दोषियों पर 33-33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अली ने बताया कि सपा नेता और उनके मुनीम की हत्या लेन-देन के विवाद में 12 अगस्त 2014 की शाम उस समय की गई थी, जब वे अपने चार पहिया वाहन से जिला मुख्यालय से मटौंध जा रहे थे.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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