विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को COVID-19 के मद्देनजर परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में 30 सितंबर से पहले नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और शैक्षणिक सत्र 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाय.
यूजीसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की गई है. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पूर्व में जारी दिशा निर्देश 2020-21 सत्र पर लागू होंगे. इसके तहत फाइनल ईयर/ टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं 31 अगस्त 2021 तक अनिवार्य रूप से पूरी करनी होंगी. आयोग ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में ऐसी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं.
बीच के सेमेस्टर या ईयर के लिए 2020 की गाइडलाइंस की तरह आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही मार्क्स देने की बात यूजीसी ने नई गाइडलाइंस में भी कही है.
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गाइडलाइंस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ग्रैजुएशन फर्स्ट ईयर में नामांकन CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे घोषित होने के बाद ही शुरू किए जाएं. यूजीसी ने कहा है कि ऐसे नामांकन 30 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएं और 1 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू कर दी जाएं.
आयोग ने खाली रह गई सीटों को भी 31 अक्टूबर तक भरने के निर्देश दिए हैं. आयोग के मुताबिक छात्रों से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स 31 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे.
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