पंजाब सरकार ने स्कूल परिसर में यूनिफॉर्म और किताबों की बिक्री पर रोक लगा दी है. राज्य के शिक्षा मंत्री इंदर सिंगला ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सीबीएसई, आईसीएसई और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अभिभावकों से उनकी निर्धारित दुकान या फर्म से स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए न कहें. दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि स्कूल में एक बार पेश की जाने वाली यूनिफॉर्म को कम से कम तीन साल तक चलाया जाना चाहिए और उस अवधि के दौरान इसके रंग या डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए.
इसके अलावा, स्कूल प्राधिकारियों के लिए बोर्ड पाठ्यक्रम के आधार पर अनुमोदित पुस्तकों का उपयोग करना और स्कूल की वेबसाइट पर उन पुस्तकों की सूची अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है.
इस फैसले के बाद से यह विद्यार्थियों और अभिभावकों के विवेक पर निर्भर करता है कि वे किताबें कहां से खरीदें.
(इनपुट- आईएएनएस)
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