नोटबंदी की 50 दिन की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई दो लाख रुपये की नकद राशि को अब नए एक पेज के आयकर रिटन फॉर्म में दिखाना होगा. आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले नए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए थे. यह फॉर्म आकलन वर्ष 2017-18 (वित्त वर्ष 2016-17) के लिए जारी किया गया है. नए फॉर्म में आय, छूट और अदा किए गए कर की जानकारी देने के अलावा एक नया खंड है.
इसमें नोटबंदी की 50 दिन की अवधि के दौरान दो लाख रुपये से अधिक की किसी तरह की बैंक जमा करने की भी जानकारी देनी होंगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस खंड का उपयोग नोटबंदी के दौरान लोन या क्रेडिट कार्ड बिल के लिए किए गए दो लाख रुपये से अधिक के नकद भुगतान की जानकारी देने के लिए भी किया जाएगा.
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