यह ख़बर 01 जून, 2011 को प्रकाशित हुई थी

सेज में विदेशी, वीजा नियमों में ढील देने की वकालत

खास बातें

  • फिलहाल रोजगार वीजा वैसे विदेशी नागरिक को दिया जाता है जो 25,000 डॉलर सालाना से अधिक वेतन लेते हैं।
नई दिल्ली:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से वाणिज्य मंत्रालय विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में चुनिंदा श्रेणी हेतु रोजगार वीजा देने के मामले में नियमों में ढील देने के लिए गृह मंत्रालय से बात कर सकता है। फिलहाल रोजगार वीजा वैसे विदेशी नागरिक को दिया जाता है जो 25,000 डॉलर सालाना से अधिक वेतन लेते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि वाणिज्य विभाग उद्योग जगत विशेषकर सेज से विचार विमर्श के बाद गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगा। हालांकि उसने कहा कि छूट उन लोगों के लिये सीमित होगी जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। वित्त वर्ष 2010-11 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक घटकर 19.42 अरब डॉलर रहा जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 25.83 अरब डॉलर था।


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