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SEBI ने ZEEL इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में तीन लोगों पर लगाया बैन, 90 लाख रुपये का जुर्माना

ZEEL Insider Trading Case: मार्केट रेगुलेटर ने रितोलिया और चावला को गैरकानूनी ढंग से अर्जित क्रमश: 7.52 करोड़ रुपये और 2.09 करोड़ रुपये की राशि ब्याज समेत लौटाने का निर्देश भी दिया है.
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NDTV Profit हिंदी11:06 AM IST, 02 Apr 2023NDTV Profit हिंदी
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ZEEL Insider Trading Case: मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Ltd) के शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित एक मामले में तीन लोगों को शेयर बाजार (Stock Market) से दो साल के लिए बैन कर दिया है.

सेबी ने प्रतिबंधित किए गए बिजल शाह, गोपाल रितोलिया और जतिन चावला पर 90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उन्हें 45 दिनों के अंदर जुर्माना भरने के लिए कहा गया है. शुक्रवार को जारी अपने आदेश में मार्केट रेगुलेटर ने रितोलिया और चावला को गैरकानूनी ढंग से अर्जित क्रमश: 7.52 करोड़ रुपये और 2.09 करोड़ रुपये की राशि ब्याज समेत लौटाने का निर्देश भी दिया है. यह मामला जेडईईएल (ZEEL) के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) से संबंधित है.

सेबी ने एक बयान में कहा कि जेडईईएल में वित्तीय योजना और विश्लेषण, रणनीति एवं निवेशक संबंध के तत्कालीन प्रमुख बिजल शाह की अप्रकाशित संवेदनशील सूचना तक पहुंच थी. उसने यह जानकारी रितोलिया और चावला को दे दी जिसका इस्तेमाल कर दोनों ने क्रमश: 7.52 करोड़ और 2.09 करोड़ रुपये का लाभ कमाया.

सेबी के अनुसार, शाह को इनसाइडर ट्रेडिंग का जिम्मेदार नहीं माना गया लेकिन उसने संवेदनशील सूचना रितोलिया और चावला तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके कारण संबंधित नियमों (insider Trading Regulations)का उल्लंघन हुआ.

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