यह ख़बर 02 जून, 2011 को प्रकाशित हुई थी

सत्यम मामला : सेबी का आदेश खारिज

खास बातें

  • सेबी के आदेश को खारिज करते सैट ने प्राइसवाटरहाउस को सत्यम धोखाधड़ी मामले में गवाहों से पूछताछ की इजाजत दे दी।
New Delhi:

बाजार नियामक सेबी के आदेश को खारिज करते अपीलीय न्यायाधिकरण सैट ने बुधवार को प्राइसवाटरहाउस को सत्यम धोखाधड़ी मामले में गवाहों से पूछताछ की इजाजत दे दी। साथ ही नियामक से जांच चार महीने के भीतर पूरी करने को कहा। प्रतिभूति एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने अपने आदेश में कहा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता प्राइसवाटहाउस को गवाहों से पूछताछ की अनुमति दे, बोर्ड को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह चार महीने के भीतर जांच पूरी करे। आदेश देते हुए सैट ने यह भी निर्देश दिया कि प्राइसवाटरहाउस बोर्ड के साथ सहयोग करे तथा मामले की जांच जल्दी पूरा करने के लिए मदद करे। उल्लेखनीय है कि सेबी ने दिसंबर 2010 में दिए अपने आदेश में प्राइसवाटरहाउस को अपने उन सदस्यों से पूछताछ की अनुमति देने से मना कर दिया था जो पूर्व के सत्यम कंप्यूटर्स से जुड़े थे। इन लोगों में श्रीनिवास ताल्लुरी, सीएच रवीन्द्रनाथ, पी शिव प्रसाद तथा एन रामू शामिल हैं।


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