आरबीआई का सहारा के खिलाफ सबसे कड़ा कदम, पैरा बैंकिंग लाइसेंस किया रद्द

आरबीआई का सहारा के खिलाफ सबसे कड़ा कदम, पैरा बैंकिंग लाइसेंस किया रद्द

सुब्रत सहारा (फाइल फोटो)

लखनऊ:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सहारा इंडिया परिवार की होल्डिंग कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईएफसीएल) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह जानकारी मंगलवार को अधिकारियों ने दी। यह कदम आरबीआई के गैर बैंकिंग निगरानी विभाग ने कानपुर में उठाया।

अधिकारी ने कहा कि सहारा द्वारा कई अनियमितताएं और वित्तीय नियमों की अनदेखी किए जाने की वजह से यह कदम उठाया गया है।

फैसला सहारा इंडिया के कपूरथला मुख्यालय में भेज दिया गया है।

आरबीआई का यह फैसला ताबूत में आखिरी कील माना जा सकता है, क्योंकि एसआईएफसीएल से ही निवेश जुटा कर मीडिया, रियल एस्टेट तथा सहारा परिवार की अन्य कंपनियों को हस्तांतरित किया जाता था।

उल्लेखनीय है कि कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय एक साल से अधिक अवधि से जेल में बंद हैं और आरबीआई के ताजा फैसले से माना जा रहा है कि समूह की रीढ़ टूट जाएगी।

इस फैसले के बाद सहारा इंडिया किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएगी।

आरबीआई ने 2008 में कंपनी को चिट फंड के तहत किसी जमाकर्ता से जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी।

तब से कई निवेशकों ने आरबीआई को शिकायत की थी कि सहारा उनका पैसा वापस नहीं कर रही है। इसके बाद आरबीआई ने इसकी जांच का आदेश जारी किया था।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

जांच की रपट गत महीने आरबीआई के मुंबई मुख्यालय को भेजा गया था। इसके बाद एसआईएफसीएल का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया गया।