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GST काउंसिल की बैठक हुई खत्म, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिए कई अहम फैसले

GST Council Meeting Laatest Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद समय की कमी के कारण बैठक के एजेंडा में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर ही फैसला कर सकी.
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NDTV Profit हिंदी05:13 PM IST, 17 Dec 2022NDTV Profit हिंदी
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48th GST Council Meeting: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक (GST Council Meeting) आयोजित हुई. इस दौरान कई बड़े फैसले किए गए हैं. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने नियमों के अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर शनिवार को सहमति जताई है. इसके साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर दो करोड़ रुपये करने का फैसला किया गया है. राजस्व सचिव (Revenue Secretary) संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद इन फैसलों की जानकारी दी है. इसको लेकर वित्त मेंत्रालय ने ट्वीट भी किया है.

हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद समय की कमी के कारण बैठक के एजेंडा में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर ही फैसला कर सकी. आज की बैठक में जीएसटी पर अपीलीय अधिकरण बनाने के अलावा पान मसाला (pan Masala) और गुटखा (Gutkha) व्यवसायों में टैक्स चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया है. वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद की बैठक खत्म होने के बाद कहा कि किसी भी वस्तु पर नया जीएसटी नहीं लगाया गया है. उन्होंने कहा कि परिषद ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी वेहिकल (SUV) के वर्गीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट की है और इस तरह के वाहनों पर लगने वाले  टैक्स को भी साफ कर दिया गया है.

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) और कसीनो (Casinos) पर जीएसटी लगाने पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Konrad Sangma) की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (GoM) ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. उन्होंने कहा कि समय इतना कम था कि जीओएम की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी नहीं दी जा सकी. 

उन्होंने कहा कि परिषद ने जीएसटी कानून के अनुपालन में अनियमितता पर अभियोजन शुरू करने की सीमा को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने पर सहमति दी है. जबकि मौजूदा समय में अभियोजन प्रक्रिया शुरू करने की सीमा एक करोड़ रुपये है. इसके साथ ही दालों के छिलके पर जीएसटी को हटाने का फैसला भी किया गया. अभी तक दालों के छिलके पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगता था लेकिन अब उसे शून्य कर दिया गया है.

आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल (GST Council)  गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) व्यवस्था के बारे में फैसला करने वाला सर्वोच्च निकाय है. इस बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे.

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