सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई नियमों में ढील से एप्पल को होगा फायदा

सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई नियमों में ढील से एप्पल को होगा फायदा

नई दिल्ली:

देश में खुदरा बिक्री स्टोर खोलने की राह देख रही आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के लिए रास्ता को आसान करते हुए सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में व्यापक ढील दी है। इसके तहत इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को स्थानीय खरीद नियम से तीन साल की छूट और 'अत्याधुनिक तकनीक' से जुड़े उत्पादों को बेचने के लिए अन्य पांच साल की छूट प्रदान की गई है।

एप्पल 30 प्रतिशत स्थानीय खरीद के नियम से छूट पाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थी। इसके पीछे उसका तर्क था कि वह अत्याधुनिक तकनीकी उत्पाद बेचती है और इसके लिए यहां आवश्यक स्थानीय खरीद संभव नहीं है।

हाल ही में एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कुक भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों की मुलाकात के दौरान एप्पल के उत्पादों के यहां निर्माण और खुदरा बिक्री को लेकर विचार-विमर्श किया गया था। अब एप्पल नए नियमों के तहत सिंगल ब्रांड रिटेल बिक्री केंद्र के लिए ताजा आवेदन दे सकती है।

सरकार ने सोमवार को एफडीआई नियमों में व्यापक ढील देते हुए इसके तहत स्थानीय खरीद के नियम से तीन साल और अत्याधुनिक तकनीक से लैस उत्पाद वाली कंपनियों को पांच साल की छूट देने का निर्णय किया है। इस छूट से एप्पल को अपने स्टोर खोलने में मदद मिलेगी और यदि सरकार उसके उत्पादों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस मानती है तो यह छूट आठ साल के लिए हो सकती है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।


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