मेलबर्न:
ऑस्ट्रेलिया में अपनी महिला मरीज के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए भारतीय मूल के फिजियोथेरेपिस्ट को अदालत ने बड़ी राहत दी।
भारतीय मूल के फिजियो 35 वर्षीय भरत देवदास को अपनी एडिलेड स्थित क्लीनिक में महिला मरीज के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया था। यह घटना जनवरी, 2011 की है।
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जिला अदालत के न्यायाधीश रउफ सौलियो ने भरत को ढाई साल की सजा बिना किसी पैरोल के सुनाई। बाद में उनके अच्छे व्यवहार और पांच हजार अमेरिकी डॉलर के मुचलके पर उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया है।
सुनवाई के दौरान भरत ने कहा कि उसने महिला के साथ यौन संबंध रजामंदी से बनाया था और इसका मकसद उपचार से जुड़ा हुआ था। न्यायाधीश ने कहा कि भरत की हरकत बड़ा विश्वासघात है।
देवदास का विवाह भारत में 2004 में हुआ था और उसे वहां एक बच्चा भी हुआ। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया आगे की पढ़ाई के लिए आ गया।
भारतीय मूल के फिजियो 35 वर्षीय भरत देवदास को अपनी एडिलेड स्थित क्लीनिक में महिला मरीज के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया था। यह घटना जनवरी, 2011 की है।
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जिला अदालत के न्यायाधीश रउफ सौलियो ने भरत को ढाई साल की सजा बिना किसी पैरोल के सुनाई। बाद में उनके अच्छे व्यवहार और पांच हजार अमेरिकी डॉलर के मुचलके पर उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया है।
सुनवाई के दौरान भरत ने कहा कि उसने महिला के साथ यौन संबंध रजामंदी से बनाया था और इसका मकसद उपचार से जुड़ा हुआ था। न्यायाधीश ने कहा कि भरत की हरकत बड़ा विश्वासघात है।
देवदास का विवाह भारत में 2004 में हुआ था और उसे वहां एक बच्चा भी हुआ। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया आगे की पढ़ाई के लिए आ गया।
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