One Nation One Election Bill: वन नेशन, वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो गया है. 'एक देश, एक चुनाव' का संविधान संशोधन बिल पारित कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है. संसद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास दो तिहाई बहुमत नहीं है. संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है. ऐसे में दोनों सदनों में सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए और मतदान में 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए. जबकि एनडीए के मुश्किल ये कि इंडिया गठबंधन के सभी दल एक देश एक चुनाव के खिलाफ हैं.