'प्रदर्शन के नाम पर किसी जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा..'- सुप्रीम कोर्ट

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  • प्रकाशित: नवम्बर 03, 2026

विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर किसी जगह पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता, हमेशा के लिए किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक संगठन या एक तबके के लोग वहां पर कब्जा जमा लेंगे, तो दूसरे प्रदर्शनकारी कहां जाएंगे? सभी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है. ऐसे में निर्धारित जगह, तय समय के लिए हुई है, सभी को उसका पालन करना होगा. कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करें लेकिन एक समय सीमा उसकी निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति या एक संगठन अनिश्चित काल के लिए वहां कब्जा कर लेगा तो दूसरे प्रदर्शनकारी कहां प्रदर्शन करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है और सभी को इसको लेकर समान मौके मिलने चाहिए.