धर्मांतरण से पहले डीसी को देनी होगी सूचना, जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा

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  • प्रकाशित: दिसम्बर 21, 2021
कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण रोकथाम बिल 2021 मंगलवार को पेश किया गया. इसके मुताबिक अपनी मर्जी से यदि कोई धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे इसकी सूचना अपने जिले के डीसी कार्यालय को दो महीने पहले देनी होगी.

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