दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने ED को फटकार लगाते हुए उससे कई सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से बड़ा सवाल पूछा कि, अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया आरोपियों में शामिल क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, मनी लॉन्ड्रिंग अलग से कानून है. आपको साबित करना होगा कि सिसोदिया केस प्रापर्टी में शामिल रहे हैं. सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच एजेंसी से पूछा कि, 'सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे? क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को घूस पर चर्चा देखी थी? क्या ये बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या ये कही सुनी बात नहीं है?'