शिवसेना शिंदे गुट अयोग्यता (Shiv Sena Shinde Faction MLAs Disqualification) मामले में शुक्रवार (15 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. महाराष्ट्र स्पीकर (Maharashtra Speaker Rahul Narvekar) की ओर से शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का समय बढ़ाने की गुहार लगाई है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर को 10 जनवरी 2024 तक शिवसेना शिंदे गुट की अयोग्यता पर फैसला लेने को कहा है.