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दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को मिलेगी राहत, पीएम-उदय योजना में आवेदन करने की डेडलाइन बढ़ेगी

पीएम-उदय (PM-Uday) योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं. पहले राजस्व विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई थी. 

दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को मिलेगी राहत, पीएम-उदय योजना में आवेदन करने की डेडलाइन बढ़ेगी
बढ़ेगी पीएम-उदय योजना की डेडलाइन
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स
  • पीएम-उदय योजना में आवेदन करने की डेडलाइन बढ़ेगी.
  • धीमी प्रतिक्रिया की वजह से बढ़ सकती है आवेदन की तारीख.
  • पहले आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई थी.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत वाली खबर है. दिल्ली सरकार और संबंधित प्राधिकरण अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाना हक के लिए चलाई जा रही पीएम-उदय (PM-Uday) योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं. पहले राजस्व विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई थी.

धीमी प्रतिक्रिया की वजह से बढ़ सकती है आवेदन की तारीख

राजस्व विभाग द्वारा जारी पहले की नोटिस में कहा गया था कि 31 अक्टूबर की डेडलाइन के बाद मिलने वाले आवेदनों पर कोई कन्वेयंस डीड या ऑथराइजेशन स्लिप जारी नहीं की जाएगी. हालांकि, नियमों और शुल्कों में कई तरह की छूट दिए जाने के बावजूद पिछले कुछ महीनों में उम्मीद के मुताबिक आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. जल्द ही इस पर नई संशोधित तारीख की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है.

क्या है पीएम-उदय योजना?

पीएम-उदय योजना की शुरुआत अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक देने के लिए की गई थी. इसके तहत दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को शामिल किया गया है. नियमों में संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने की जिम्मेदारी नगर निगम (MCD) को सौंपी थी.

शुल्क में भारी छूट

दिल्ली के निवासियों को आसानी से मालिकाना हक मिल सके, इसके लिए सरकार ने नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने रेगुलराइजेशन के लिए पहले लगने वाले कई शुल्कों को माफ कर दिया है. नगर निगम (MCD) ने भी अपने शुल्कों में भारी कटौती की है, जिसके तहत संपत्ति मालिक अब लागू राशि का केवल 25% भुगतान करके लाभ उठा सकते हैं. 

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन कॉलोनियों में संपत्तियों का रेगुलराइजेशन बिना स्वीकृत लेआउट प्लान के किया जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि आवेदन की समय-सीमा बढ़ने से अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और अपनी संपत्तियों को वैध करवा सकेंगे.

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