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अदालतों के फैसलों में "रखैल" या "कर्तव्यनिष्ठ पत्नी" जैसे शब्द नहीं चलेंगे : सुप्रीम कोर्ट की नई हैंडबुक
- Wednesday August 16, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
वेश्या, पतुरिया, रखैल, मालकिन, फूहड़ जैसे 40 शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लाल झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई हैंडबुक में अदालती फैसलों में अनजाने में रूढ़िवादी शब्दों का उपयोग करके लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने के खिलाफ जजों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाया है.
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ndtv.in
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राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
- Tuesday August 10, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो.
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अदालतों के फैसलों में "रखैल" या "कर्तव्यनिष्ठ पत्नी" जैसे शब्द नहीं चलेंगे : सुप्रीम कोर्ट की नई हैंडबुक
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वेश्या, पतुरिया, रखैल, मालकिन, फूहड़ जैसे 40 शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लाल झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई हैंडबुक में अदालती फैसलों में अनजाने में रूढ़िवादी शब्दों का उपयोग करके लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने के खिलाफ जजों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाया है.
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राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
- Tuesday August 10, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो.
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