Uttar Pradesh State Law Commission
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World Population Day: उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति का ऐलान, जानें बढ़ती आबादी पर क्या बोले सीएम योगी
- Sunday July 11, 2021
World Population Day: आज विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इसमें सभी समुदाय के लोगों का ध्यान रखा गया है.
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'बढ़ती जनसंख्या ही असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल कारण': योगी आदित्यनाथ
- Sunday July 11, 2021
World Population Day: एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने शनिवार को कहा था कि राज्य में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के तहत कोई भी दंपत्ति जो टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेगा, उसे सरकार की ओर से भत्ते मिलेंगे.
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ndtv.in
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'2 से ज्यादा बच्चे होने पर UP में न मिलेगी सरकारी नौकरी, न लड़ पाएंगे निकाय चुनाव', मसौदा तैयार
- Saturday July 10, 2021
ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.
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बुजुर्ग माता-पिता की सेवा नहीं कर सकते बच्चे, तो जायदाद पर भी हक नहीं : उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग
- Saturday April 3, 2021
उन्होंने कहा कि, "अधिनियम में एक और प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से किसी को निकालना चाहता है तो उन्हें इसके लिए दीवानी मुकदमा दायर करना होगा. एक सिविल मुकदमा लंबे समय तक चलता है और इसके लिए एक महंगे वकील और मुख्य स्रोत की आवश्यकता होती है." कानूनी खर्च वहन करने के लिए उस संपत्ति का मूल्यांकन बना रहता है. ऐसी स्थिति में हमने एक संशोधन प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से बुजुर्ग माता-पिता की संपत्ति पर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों को संपत्ति छोड़ने के लिए कहा जाएगा.”
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'जबरन धर्मान्तरण' के खिलाफ कानून बना सकती है योगी सरकार, राज्य विधि आयोग ने की सिफारिश
- Friday November 22, 2019
- Bhasha
आयोग का मत है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान धर्मान्तरण रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इस गंभीर मसले पर दस अन्य राज्यों की तरह नये कानून की आवश्यकता है. आजादी के पहले और बाद, देश और पड़ोसी देशों मसलन नेपाल, म्यामांर, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान के कानूनों के अध्ययन के बाद रिपोर्ट को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजा गया है.
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- Sunday July 11, 2021
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- Saturday July 10, 2021
ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.
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बुजुर्ग माता-पिता की सेवा नहीं कर सकते बच्चे, तो जायदाद पर भी हक नहीं : उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग
- Saturday April 3, 2021
उन्होंने कहा कि, "अधिनियम में एक और प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से किसी को निकालना चाहता है तो उन्हें इसके लिए दीवानी मुकदमा दायर करना होगा. एक सिविल मुकदमा लंबे समय तक चलता है और इसके लिए एक महंगे वकील और मुख्य स्रोत की आवश्यकता होती है." कानूनी खर्च वहन करने के लिए उस संपत्ति का मूल्यांकन बना रहता है. ऐसी स्थिति में हमने एक संशोधन प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से बुजुर्ग माता-पिता की संपत्ति पर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों को संपत्ति छोड़ने के लिए कहा जाएगा.”
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'जबरन धर्मान्तरण' के खिलाफ कानून बना सकती है योगी सरकार, राज्य विधि आयोग ने की सिफारिश
- Friday November 22, 2019
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आयोग का मत है कि मौजूदा कानूनी प्रावधान धर्मान्तरण रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इस गंभीर मसले पर दस अन्य राज्यों की तरह नये कानून की आवश्यकता है. आजादी के पहले और बाद, देश और पड़ोसी देशों मसलन नेपाल, म्यामांर, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान के कानूनों के अध्ययन के बाद रिपोर्ट को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजा गया है.
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