Telecommunications Bill 2023
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दूरसंचार विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, सरकार को इसके जरिए मिले यह अधिकार
- Tuesday December 26, 2023
दूरसंचार अधिनियम, 2023 में किए गए संरचनात्मक सुधारों का मकसद दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंस की जटिल प्रणाली को व्यवस्थित करना और एक सरल प्राधिकरण व्यवस्था की शुरुआत करना है.
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अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर होगी 3 साल की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
- Thursday December 21, 2023
सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है. संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया है. इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा.
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पब्लिक सेफ्टी के लिए नेटवर्क कंट्रोल, फर्जी सिम पर 3 साल जेल... टेलीकॉम बिल 2023 की खास बातें
- Wednesday December 20, 2023
लोकसभा में नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023)पास हो गया है. यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है. पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी. इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है. अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेजा गया है. वहां से पास हो जाने के बाद और राष्ट्रपति के साइन होने ही ये बिल कानून बन जाएगा.
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पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी भी मोबाइल नेटवर्क का कंट्रोल ले सकती है सरकार, जानें नए टेलीकॉम बिल में क्या है?
- Monday December 18, 2023
केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने सोमवार (18 दिसंबर) को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश किया.
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दूरसंचार विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, सरकार को इसके जरिए मिले यह अधिकार
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दूरसंचार अधिनियम, 2023 में किए गए संरचनात्मक सुधारों का मकसद दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंस की जटिल प्रणाली को व्यवस्थित करना और एक सरल प्राधिकरण व्यवस्था की शुरुआत करना है.
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अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर होगी 3 साल की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
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सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है. संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया है. इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा.
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केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने सोमवार (18 दिसंबर) को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश किया.
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