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अदालत ने अविवाहित गर्भवती युवती को गर्भपात कराने की अनुमति देने से किया इनकार
- Monday February 5, 2024
- Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
महिला की ओर से पेश हुए वकील अमित मिश्रा ने कहा कि युवती को पहले गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था और उसे 25 जनवरी को ही पता चला कि वह 27 सप्ताह की गर्भवती है.
- ndtv.in
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टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, केंद्र सरकार को देने होंगे 92 हजार करोड़ रुपये
- Thursday January 16, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था.
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अदालत ने अविवाहित गर्भवती युवती को गर्भपात कराने की अनुमति देने से किया इनकार
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महिला की ओर से पेश हुए वकील अमित मिश्रा ने कहा कि युवती को पहले गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था और उसे 25 जनवरी को ही पता चला कि वह 27 सप्ताह की गर्भवती है.
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टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, केंद्र सरकार को देने होंगे 92 हजार करोड़ रुपये
- Thursday January 16, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था.
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