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पब्लिक सेफ्टी सबसे पहले, मंदिर हो या दरगाह, उसे जाना ही होगा..., बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
- Tuesday October 1, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए अगर अवैध निर्माण है, तो चाहे मंदिर हो या दरगाह उसे जाना ही होगा. देश में सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है. जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रम को हटाने की ही छूट होगी.
- ndtv.in
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पब्लिक सेफ्टी सबसे पहले, मंदिर हो या दरगाह, उसे जाना ही होगा..., बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट साफ-साफ कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए अगर अवैध निर्माण है, तो चाहे मंदिर हो या दरगाह उसे जाना ही होगा. देश में सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है. जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रम को हटाने की ही छूट होगी.
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