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13 साल की खामोशी, दर्द, और इंतजार...अब बड़े पर्दे पर दिखेगी हरीश राणा की दिल चीरने वाली कहानी
- Tuesday March 24, 2026
- Edited by: रोज़ी पंवार
harish rana biopic: कभी-कभी असली जिंदगी की कहानियां किसी फिल्म से कम नहीं होती हैं, बल्कि उनसे ज्यादा गहरी और दिल को छू लेने वाली होती हैं. हरीश राणा की कहानी भी ऐसी ही है, जहां 13 साल का दर्द, एक परिवार का इंतजार और उम्मीद की आखिरी किरण सब कुछ साथ चलता रहा.
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ndtv.in
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पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए बनाया कानून
- Thursday November 18, 2021
- Reported by: भाषा
मृत्युदंड की सजा सुनाए गए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को अपनी संयुक्त बैठक में एक कानून बनाया. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (51) को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में फैसला दिया जिसमें पाकिस्तान से भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच देने और उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया.
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13 साल की खामोशी, दर्द, और इंतजार...अब बड़े पर्दे पर दिखेगी हरीश राणा की दिल चीरने वाली कहानी
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harish rana biopic: कभी-कभी असली जिंदगी की कहानियां किसी फिल्म से कम नहीं होती हैं, बल्कि उनसे ज्यादा गहरी और दिल को छू लेने वाली होती हैं. हरीश राणा की कहानी भी ऐसी ही है, जहां 13 साल का दर्द, एक परिवार का इंतजार और उम्मीद की आखिरी किरण सब कुछ साथ चलता रहा.
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पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए बनाया कानून
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मृत्युदंड की सजा सुनाए गए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को अपनी संयुक्त बैठक में एक कानून बनाया. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (51) को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में फैसला दिया जिसमें पाकिस्तान से भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच देने और उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया.
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