Pan Masala Ban In Bihar
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बिहार: शिखर, विमल और सर पान मसाले पर भी लगा बैन, 12 तरह के मसालों पर पहले हो चुकी है कार्रवाई
- Tuesday September 3, 2019
- Reported by: मनीष कुमार, Edited by: ऋतुराज त्रिपाठी
बिहार में पान मसाला बैन होने की सूची में तीन और ब्रांडों को शामिल किया गया है. शिखर पान मसाला, विमल पान मसाला और सर पान मसाला पर सोमवार से खाद्य संरक्षा आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया. खाद्य संरक्षा आयुक्त संजय कुमार इस मामले में आदेश जारी कर चुके हैं. आदेश में कहा गया है कि अगस्त में तीन और पान मसालों के नमूनों की जांच की गई थी जिसमें मैगनीशियम कार्बोनेट पाया गया. इससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है.
- ndtv.in
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बिहार में शराबबंदी के बाद अब पान मसाला पर भी लगा प्रतिबंध
- Friday August 30, 2019
- आईएएनएस
बिहार में शराबबंदी के बाद लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर पान मसाला पर भी शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया गया. फिलहाल यह प्रतिबंध एक साल के लिए लगाया गया है. बिहार के खाद्य संरक्षा आयुक्त संजय कुमार ने शुक्रवार को कहा, "कुल 12 पान मसाला कंपनियों पर पूरे राज्य में आज (30 अगस्त) से एक वर्ष की अवधि तक पैकेट या खुले रूप में विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है."
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बिहार: शिखर, विमल और सर पान मसाले पर भी लगा बैन, 12 तरह के मसालों पर पहले हो चुकी है कार्रवाई
- Tuesday September 3, 2019
- Reported by: मनीष कुमार, Edited by: ऋतुराज त्रिपाठी
बिहार में पान मसाला बैन होने की सूची में तीन और ब्रांडों को शामिल किया गया है. शिखर पान मसाला, विमल पान मसाला और सर पान मसाला पर सोमवार से खाद्य संरक्षा आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया. खाद्य संरक्षा आयुक्त संजय कुमार इस मामले में आदेश जारी कर चुके हैं. आदेश में कहा गया है कि अगस्त में तीन और पान मसालों के नमूनों की जांच की गई थी जिसमें मैगनीशियम कार्बोनेट पाया गया. इससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है.
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बिहार में शराबबंदी के बाद अब पान मसाला पर भी लगा प्रतिबंध
- Friday August 30, 2019
- आईएएनएस
बिहार में शराबबंदी के बाद लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर पान मसाला पर भी शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया गया. फिलहाल यह प्रतिबंध एक साल के लिए लगाया गया है. बिहार के खाद्य संरक्षा आयुक्त संजय कुमार ने शुक्रवार को कहा, "कुल 12 पान मसाला कंपनियों पर पूरे राज्य में आज (30 अगस्त) से एक वर्ष की अवधि तक पैकेट या खुले रूप में विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है."
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