Indian Nurse Nimisha Priya
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
यमन में केरल की बेटी निमिषा प्रिया को फांसी से बचाएगा ईरान? जानिए क्यों जागी उम्मीद
- Thursday January 2, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘हम हरसंभव सहायता मुहैया करा रहे हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम यमन में निमिषा प्रिया की सजा से अवगत हैं. हम समझते हैं कि प्रिया का परिवार प्रासंगिक विकल्पों पर विचार कर रहा है.’’
- ndtv.in
-
कौन हैं निमिषा, जिसे यमन में हुई है फांसी की सजा, दर्दभरी दास्तां सुन सिहर जाएंगे
- Wednesday January 1, 2025
- Edited by: मेघा शर्मा
केरल की निमिषा प्रिया को यमन के नागरिक की हत्या का दोषी पाया गया था और इस मामले में उन्हें 2018 में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब यमन के राष्ट्रपति अल-अलीमी ने मंजूरी दे दी है.
- ndtv.in
-
यमन में फंसी बेटी को बचाने के लिए महिला को "ब्लड मनी" डील करने की मिली अनुमति
- Wednesday December 13, 2023
- Edited by: Samarjeet Singh
"ब्लड मनी" पीड़ित के परिवार द्वारा उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया मुआवजा है, जो यमन में प्रचलित शरिया कानून के अनुसार सीधी बातचीत है.
- ndtv.in
-
यमन में केरल की बेटी निमिषा प्रिया को फांसी से बचाएगा ईरान? जानिए क्यों जागी उम्मीद
- Thursday January 2, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘हम हरसंभव सहायता मुहैया करा रहे हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम यमन में निमिषा प्रिया की सजा से अवगत हैं. हम समझते हैं कि प्रिया का परिवार प्रासंगिक विकल्पों पर विचार कर रहा है.’’
- ndtv.in
-
कौन हैं निमिषा, जिसे यमन में हुई है फांसी की सजा, दर्दभरी दास्तां सुन सिहर जाएंगे
- Wednesday January 1, 2025
- Edited by: मेघा शर्मा
केरल की निमिषा प्रिया को यमन के नागरिक की हत्या का दोषी पाया गया था और इस मामले में उन्हें 2018 में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब यमन के राष्ट्रपति अल-अलीमी ने मंजूरी दे दी है.
- ndtv.in
-
यमन में फंसी बेटी को बचाने के लिए महिला को "ब्लड मनी" डील करने की मिली अनुमति
- Wednesday December 13, 2023
- Edited by: Samarjeet Singh
"ब्लड मनी" पीड़ित के परिवार द्वारा उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया मुआवजा है, जो यमन में प्रचलित शरिया कानून के अनुसार सीधी बातचीत है.
- ndtv.in