Delhi High Court Order About Gazipur Mandi
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मुर्गियों के कटने से हो रहा प्रदूषण, हाई कोर्ट ने इस मंडी में कटने पर लगाई रोक
- Tuesday September 25, 2018
- आईएएनएस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गियों के कत्ल पर अगले आदेश तक सोमवार को रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की पीठ ने हालांकि मुर्गियों की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर का दिन तय किया है.
- ndtv.in
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मुर्गियों के कटने से हो रहा प्रदूषण, हाई कोर्ट ने इस मंडी में कटने पर लगाई रोक
- Tuesday September 25, 2018
- आईएएनएस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गियों के कत्ल पर अगले आदेश तक सोमवार को रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की पीठ ने हालांकि मुर्गियों की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर का दिन तय किया है.
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मुर्गियों के कटने से हो रहा प्रदूषण, हाई कोर्ट ने इस मंडी में कटने पर लगाई रोक
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गियों के कत्ल पर अगले आदेश तक सोमवार को रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की पीठ ने हालांकि मुर्गियों की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर का दिन तय किया है.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गियों के कत्ल पर अगले आदेश तक सोमवार को रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की पीठ ने हालांकि मुर्गियों की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर का दिन तय किया है.
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