Allahabad High Court On Sc St
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धर्म बदलने या शादी करने के बाद किसी की जाति नहीं बदल जाती, जानें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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ndtv.in
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दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में भी नहीं होगी ‘नियमित’ गिरफ्तारी : इलाहाबाद HC
- Wednesday September 12, 2018
- भाषा
यह मामला आईपीसी के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निरोधक) कानून के तहत दर्ज हुआ था, लेकिन न्यायालय ने पुलिस को तत्काल ‘‘नियमित’’ (रूटीन) गिरफ्तारी करने से रोक दिया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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